इनकम टैक्स की न्यू टैक्स स्लैब में भी क्लेम किए जा सकते हैं ये तीन डिडक्शंस

वित्त मंत्री ने 1 फरवरी, 2023 को पेश किए गए केंद्रीय बजट में कई नई टैक्स नीतियों की घोषणा की, जिन्हें नई टैक्स व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि नई टैक्स स्लैब व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा, अभी तक पुरानी टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन का ही लाभ मिलता था। 

केंद्रीय बजट 2023 पेश होने के बाद नई इनकम टैक्स व्यवस्था को लेकर काफी चर्चा हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए हैं। सरकार नई टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाने का प्रयास कर रही है। इसलिए कई अलग-अलग टैक्स दरों को शामिल किया गया है और टैक्स का बोझ पुरानी व्यवस्था की तुलना में कम रखा गया है। हालांकि इनकम टैक्स अधिनियम की धारा Section 80C से प्राप्त किए जा सकने वाले टैक्स लाभ अब नई टैक्स व्यवस्था में उपलब्ध नहीं हैं।

यही कारण है कि करदाताओं की पुरानी कर व्यवस्था में दिलचस्पी रही है। लेकिन, 1 फरवरी, 2023 को पेश किए गए बजट में नई टैक्स व्यवस्था में तीन तरह की कटौती की अनुमति दी गई है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deductions)

न्यू टैक्स स्लैब में भी अब स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा, नई टैक्स व्यवस्था में, नौकरी करने लोग, पेंशन पाने और फैमिली पेंशन वाले लोग सभी स्टैण्डर्ड डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि चालू वित्त वर्ष में उसकी कुल आय या पेंशन में से 50,000 रुपये घटा दिए जायेंगे। इसके लिए टैक्सपेयर्स किसी तरह के दस्तावेज नहीं देने होंगे। अगर आप नौकरी करते है तो एंप्लॉयर टैक्स कैलकुलेशन करते समय आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। फैमिली पेंशन पाने वाले लोगों को 15,000 रुपये की स्टैण्डर्ड डिडक्शन कटौती मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि अभी तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ पुराने टैक्स सिस्टम में ही मिलता था, नई टैक्स व्यवस्था में भी यही लाभ देने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

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